बस्ती। लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम द्वारा की गई प्रभावी पैरवी एवं बचाव से हत्या के मामले में आरोपी दो व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिव चन्द यादव की अदालत ने दोनो को दोषमुक्त करार दिया। दोनो आरोपियों की पैरवी के लिए उनके घर से कोई पैरवी करने वाला नही आया, जिसके कारण उन्हे निःशुल्क विधिक सहायता दी गई।
कोतवाली थाना क्षेत्र के खीरीघाट में शराब दुकान के पास 8 अप्रैल 2023 को एक शव पड़ा मिला था, जिसकी पहचान ईंट भट्ठा मजदूर राजू (30) के रूप में हुई थी। मामले में खोराखार निवासी गौरीशंकर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। दौरान विवेचना पुलिस ने झारखण्ड राज्य के सेनहा थाना क्षेत्र के निवासी सुमई उराव एवं गुमला असनी निवासी कुंवर पन्ना को हत्या मामले में गिरफ्तार किया। दोनो के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले में आरोपी दोनो ने जिला कारागार से निः शुल्क विधिक सहायता का मांग किया। जिस पर लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ काउंसिल शैलजा कुमार पाण्डेय को विधिक सहायता व बचाव के के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोपो को साबित करने के लिए न्यायालय में साक्षियों को प्रस्तुत किया, जिसकी प्रतिपरीक्षा शैलजा कुमार पाण्डेय द्वारा की गई। न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन तथा बचाव पक्ष के तर्काे को सुनने के पश्चात दोनो को दोषमुक्त कर दिया, दोषमुक्त किये जाने के पश्चात जिला कारागार से सुमई को रिहा कर दिया गया जबकि कुंवर पन्ना उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से पूर्व में जमानत पर था।
चीफ लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी के दिशा निर्देशन, प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज अनिल कुमार के मार्गदर्शन में लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम द्वारा की गई प्रभावी पैरवी एवं बचाव से दोनो को न्याय मिला। बताया कि
लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम द्वारा आपराधिक मामलो मेें निरूद्ध बन्दियों को निःशुल्क विधिक सहायता व प्रतिरक्षा का कार्य लीगल डिफेन्स सिस्टम द्वारा किया जा रहा हैं। रिमाण्ड के स्तर पर असिस्टेन्ट लीगल एड काउंसिल नितीश कुमार श्रीवास्तव, सुश्री दीप्ति पाण्डेय द्वारा विधिक सहायता व जमानत की कार्यवाही की जाती हैं।
