गैगेस्टर  में सात  को  7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

basti

बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति न्यायालय प्रथम ने गैगेस्टर एक्ट में सात लोगों को  7-7 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये  के अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है।

अभियोजन के अनुसार कोतवाली पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा निवासी अब्दुल मन्नान,अब्दुल सत्तार,शादाब उर्फ शब्बू,रहमतगंज टोला मिल्लत नगर निवासी मु० सगीर,मु० शब्बीर खाँ,रहमतगंज निवासी आरिफ खॉ , सुल्तानपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कुसमुस के मूल निवासी और वर्तमान में मिल्लत नगर में रह रहे छोट्टन उर्फ इलियास के संगठित अपराध को देखते हुए 15 मई 2011 को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र  प्रेषित किया था | मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सभी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।

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