बस्ती। नगर थाना क्षेत्र के धौरहरा निवासी सुनील सिंह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विकास खण्ड बहादुरपुर के अकारी ग्राम पंचायत स्थित उनके खाद्य भण्डार के निरीक्षण में स्टाक मिलान किये जाने पर यूरिया और डीएपी पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टाक के सापेक्ष कम पाया गया।
उर्वरक निरीक्षक बाबूराम द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि ग्राम पंचायत अकारी के दिव्य खाद्य भण्डार के निरीक्षण में पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टाक एवं भौतिक स्टाक का मिलान किए जाने पर यूरिया 857) बोरी के सापेक्ष 782 बोरी, डीएपी 18.369 बोरी के सापेक्ष 307 बोरी, एसएसपी 275 बोरी के सापेक्ष 147 बोरी पाया गया। प्रदर्शित स्टाक और भौतिक स्टाक के मिलान में मौके पर यूरिया 75 बोरी , डीएपी 62 बोरी ,एसएसपी 128 बोरी कम पाये जाने पर खाद्य भण्डार के प्रोपराइटर के खिलाफ तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर मामले में लाइसेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है।
