Basti: लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम की पैरवी से दोषमुक्त हुआ हत्यारोपी

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बस्ती।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए हत्या मामले में आरोपी छतीसगढ राज्य के भुरकोनी पिथौरा महासमुंद निवासी पंचम गौड़ को दोषमुक्त कर दिया। वह 31 मार्च 2022 से जिला कारागार में हत्या मामले में निरूद्ध था। लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम द्वारा मामले में पैरवी व बचाव किया गया। 30 मार्च 2022 को मुण्डेरवा थाना क्षेत्र स्थित भैसा पाण्डेय ईट भटठ्ा पर करीब 8 बजे आपसी विवाद को लेकर मनबोध सुलिया की धारदार हथियार से मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र की तहरीर पर मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में मुकदमें को साबित करने के लिए कुल 9 साक्षी प्रस्तुत किये। चीफ एड लीगल एड डिफेन्स काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। अभियुक्त ने अपने बयान में घटना से इंकार करते हुए मुकदमें में झूठा फसाया जाना बताया।
चीफ लीगल डिफेन्स काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुुत साक्ष्यों एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात संदेह का लाभ देते हुए उसे दोष मुक्त कर दिया।