लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम उपलब्ध करा रहा निःशुल्क विधिक सहायता

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बस्ती। लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम द्वारा नियमित रूप से रिमांड, जमानत, विचारण के स्तर पर अभियुक्तो को विधिक सहायता दी जा रही हैं। जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विनय कुमार द्विवेदी के दिशा निर्देशन एवं प्राधिकरण के अपर जिला जज / सचिव अनिल कुमार के मार्गदर्शन में निःशुल्क विधिक सहायता के कार्यक्रमो को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हेल्प लाइन न0-15100 पर नागरिको द्वारा पूछी गई जानकारी व उनके समस्याओ के सम्बन्ध में उन्हे विधिक परामर्श दिया जा रहा है। चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। बताया कि जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लिनिक में पराविधिक स्वंय सेवको एवं जिला कारागार के अधिकारियो के सहयोग से नियमित रूप से जिला कारागार में निरूद्ध अभियुक्तो को विधिक सहायता प्रदान किया जा रहा हैं।उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा उच्च न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रो को प्रस्तुत करने, आपराधिक अपीलो को प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई हैं।
बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के रानपुर निवासी बब्लू जिला कारागार में निरूद्ध हैं, लीगल एड डिफेन्स सिस्टम के प्रयासो से उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उसकी जमानत स्वीकार कर ली गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज / सचिव द्वारा बाल कारागार व जिला कारागार के निरीक्षण के पश्चात विधिक सहायता के सम्बन्ध में बिना किसी विलम्ब के विधिक सहायता व जमानत स्वीकार होने के बाद भी जमानतदार की व्यवस्था नही कर पाने के प्रकरणों में न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, जमानत प्रस्तुत करने के लिए एक माह के समय की याचना करने, समुचित विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल शैलजा कुमार पाण्डेय, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउंसिल नीतिश कुमार श्रीवास्तव,सुश्री दीप्ति पाण्डेय द्वारा जिला कारागार में जाकर अभियुक्तो से संवाद स्थापित कर समुचित विधिक परामर्श प्रदान किया जा रहा है। महिला बन्दियों के प्रकरणों में आवश्यक विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में व प्रभावी विधिक सहायता के निर्देश दिए गये हैं।

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