तीन साल के मासूम की हत्या में एक को आजीवन कारावास की सजा

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बस्ती।तीन साल के मासूम बालक की हत्या मामले में एडीजे कोर्ट ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार कलवारी थाना क्षेत्र के विशेनपुर गांव निवासी तीन वर्षीय नागेंद्र प्रताप चौधरी का शव 9 फरवरी 2022 को बोरे में लिपटा कुएं में मिला था। मृत बालक के पिता धर्मेंद्र चौधरी ने कलवारी थाना पर दी गई तहरीर में गांव निवासी राम जनक चौधरी पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया। बताया कि उसका तीन वर्षीय पुत्र नागेंद्र घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर पर खेल रहा था।इसके बाद वह लापता हो गया। जब काफी देर बाद भी वह वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। पूरे गांव में ढूंढने पर भी उसका पता नहीं चला। कुछ समय बाद पता चला कि बच्चा कुएं में गिरा है। कुएं से निकालकर उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां परीक्षण उपरांत डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप लगाया कि गांव के ही निवासी राम जनक चौधरी ने उसके दरवाजे के सामने खड़े इंजन पर रखे प्लास्टिक के बोरे को उठाकर ट्रैक्टर पर खेल रहे उसके बेटे को बोरे से लपेट लिया।
घर से करीब दो सौ मीटर पूर्व दिशा में ले जाकर कुएं में फेंक दिया। मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना उपरांत पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया ।
उपलब्ध साक्ष्यों और बयान के आधार पर एडीजे रामकरन यादव की अदालत ने रामजनक चौधरी को हत्या का दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।