बस्ती। दलित नाबालिग किशोरी से छेड़खानी के मामले में एक को तीन साल के कठोर कारावास और 25 सौ रूपए अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया गया है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने दिया है।
अभियोजन के अनुसार दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित बालिका के साथ छेड़खानी मामले में 25 जनवरी 2017 को आईपीसी, पाक्सो, एससीएसटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना उपरांत विवेचक ने खुशहालगंज निवासी तफजुलहक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।
